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SC का संजय सिंह मामले में बड़ा आदेश, कहा- ED के वकीलों की सूची से तुरंत हटाए BJP उम्मीदवार का नाम

Sanjay Singh Case: संजय सिंह के शराब घोटाले मामले में सुप्रिम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि ED के वकीलों की सूची से BJP उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का नाम तुरंत हटाया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने आज आप नेता संजय सिंह के जमानत आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का आदेश दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उनका नाम "अनजाने में हुई गलती" के कारण जोड़ा गया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "ठीक है, हम आदेश को सही करेंगे।"

जांच एजेंसी ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया। वकील हुसैन ने कहा, "कुछ अनजाने में हुई त्रुटि के कारण उनका नाम उपस्थिति पर्ची में दिखाई दे रहा है।"

BJP उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज

बांसुरी स्वराज नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी, जब ईडी ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। छह महीने से जेल में बंद श्री सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश दिया था।

AAP ने खड़े किए थे सवाल

इससे पहले आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को खुलासा किया था कि भाजपा नेता बांसुरी स्वराज राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मामले में केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर भारद्वाज ने पोस्ट किया, "संजय सिंह के मामले में, ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में भाजपा उम्मीदवार और उसके प्रवक्ता बांसुरी स्वराज हैं। मैंने कल कहा था कि भाजपा और ईडी एक ही चीज हैं।" उन्होंने प्रतिवादियों में से एक के रूप में स्वराज के नाम का उल्लेख करते हुए अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका की एक प्रति भी साझा की।