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SC/ST Reservation कोटे में कोटा नहीं लागू करेगी केंद्र सरकार! सांसदों ने की PM मोदी से मुलाकात

SC/ST sub-caste reservation: एसटी/एससी समुदाय से जुड़े सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

नई दिल्लीAug 09, 2024 / 02:23 pm

Anish Shekhar

SC/ST Reservation: एसटी/एससी समुदाय से जुड़े लोकसभा और राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने एसटी/एससी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सुत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार भी एससी एसटी कोटे में कोटा लागू करने के पक्ष में नहीं है।

मोदी से की सांसदों ने मुलाकात

सांसदों के अनुसार, पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर गौर करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, भाजपा सांसद प्रोफेसर (डॉ) सिकंदर कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी। उन्होंने कहा, “कुछ दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया था। दोनों सदनों के लगभग 100 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और अपनी चिंताओं को उठाया। पीएम ने सभी सांसदों की बात सुनी और हमें आश्वासन दिया कि सरकार सांसदों के पक्ष में काम करेगी।”
भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमने प्रधानमंत्री से कहा कि एससी/एसटी से क्रीमी लेयर (पहचानने) (और आरक्षण लाभ से उन्हें बाहर रखने) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।” केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असहमति जताई और कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में फैसला सुनाया कि राज्यों के पास एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है और कहा कि संबंधित प्राधिकारी, यह तय करते समय कि क्या वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय प्रभावी प्रतिनिधित्व के आधार पर पर्याप्तता की गणना करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने 6:1 के बहुमत के फैसले से फैसला सुनाया कि एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। मामले में छह अलग-अलग राय दी गईं। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिसने ईवी चिन्नैया मामले में पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं है क्योंकि एससी/एसटी समरूप वर्ग बनाते हैं।
सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा, पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा थे। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने सुझाव दिया कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करे ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति जताते हुए कहा कि वह बहुमत के फैसले से असहमत हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति है। (एएनआई)

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