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Aadhaar Card: 30 सितंबर तक नहीं जोड़ा आधार तो होगा बंटाधार, जानिए आपके बैंक बैलेंस पर क्या होगा असर

linked With Aadhaar By September 30 : इंवेस्टर्स को 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक की उनकी शाखा में अपने आधार-पैन कार्ड नंबर से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज तक होने की आशंका है।

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How to Update your Aadhaar Card in Free

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linked With Aadhaar By September 30 : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या अन्य लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वाले इंवेस्टर्स को 30 सितंबर 2023 तक पोस्ट ऑफिस या बैंक की उनकी शाखा में अपने आधार-पैन कार्ड नंबर से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर स्मॉल सेविंग अकाउंट फ्रीज तक होने की आशंका है।

क्यों जरूरी है
वित्त मंत्रालय ने इन लघु बचत योजनाओं के लिए आधार एवं पैन कार्ड नंबर को अनिवार्य किया है। इसके लिए 31 मार्च, 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन किया गया था जिसमें लिखा गया था कि अगर किसी डिपॉजिटर ने पहले से अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और अकाउंट ऑफिस को आधार नंबर सबमिट नहीं किया है तो उसे एक अप्रेल, 2023 से छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

ब्याज मिलना बंद हो जाएगा

अगर किसी तरह का ब्याज ड्यूज होगा तो वह इंवेस्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। निवेश करता अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में संभवत: निवेश नहीं कर पाएंगे। निवेशकों को अपने बैंक अकाउंट में मेच्योरिटी के पैसे क्रेडिट नहीं होंगे। हो सकता है कि अस्थाई अकाउंट आधार नंबर से लिंक होने तक के लिए फ्रीज हो जाए।