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समान नागरिक कानून पर कमेटी बनाने को दी गई थी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Supreme Court on UCC: समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। सोमवार 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वो कमेटी बना सके।

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Supreme Court rejects PIL challenging States' forming committees for implementing Uniform Civil Code

Supreme Court on UCC: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर स्टडी के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। गुजरात सरकार ने भी इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया था। इन दोनों राज्य सरकारों की कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसे सोमवार यानि की 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। समान नागरिक संहिता पर कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास इस तरह की समिति गठित करने का अधिकार है। मालूम हो कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।


उत्तराखंड सरकार की कमेटी मई तक देगी अपनी रिपोर्ट

उत्तराखंड सरकार के द्वारा गठित समिति को राज्य में समान नागरिक संहिता के अध्ययन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीते दिनों सरकार ने समिति का कार्यकाल छह और महीने के लिए बढ़ाया था। यह समिति मई 2023 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। उत्तराखंड सरकार की तरह ही गुजरात में भी सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया था।


अनूप बर्णवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका


समान नागरिक संहिता पर राज्य सरकार द्वारा कमेटी बनाने के फैसले को चुनौती देते हुए अनूप बर्णवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई मुख्य न्यायधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद सीजेआई ने कहा कि सिर्फ समिति के गठन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों के पास इस तरह की समिति गठित करने का अधिकार है।


समान नागरिक कानून पर सबसे पहले उत्तराखंड ने गठित की थी कमेटी

उल्लेखनीय हो कि समान नागरिक कानून पर कमेटी गठित करने का फैसला लेने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले समिति बनाने को लेकर फैसला लिया था। पिछले साल 29 अक्टूबर को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के बारे में अध्ययन करने वाली समिति को बनाने का फैसला लिया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा था कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने पहले समिति गठित कर ली जाएगी।

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