
Supreme Court to hear Google's plea on 16 January against CCI penalty
सुप्रीम कोर्ट गूगल (Google) की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने उस पर लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले पिछले हफ्ते NCLAT ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके पीछे NCLAT (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल) ने तर्क दिया कि यह जुर्माने का आदेश 20 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था, लेकिन इसके खिलाफ अपील 20 दिसंबर 2022 को दायर की गई है। इसमें गूगल को तीन हफ्ते के अंदर जुर्माने की राशि का 10% राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया था।
NCLAT ने जुर्माने पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि इस प्रकार के मामलों में अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इस मामले में इस तरह की कोई तात्कालिकता फाइलिंग में नहीं दिखाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अमेरिकी फर्म Google की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसके बाद पीठ ने इस याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा असाधारण निर्देश पारित किए गया हैं, जिसका 19 जनवरी तक पालन किया जाना है।
CCI ने गूगल पर क्यों लगाया 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना
पिछले साल 20 अक्टूबर को CCI ने Android मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी नियमों के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसमें CCI ने प्ले स्टोर नीतियों का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही अक्टूबर के फैसले में CCI ने इंटरनेट प्रमुख को विभिन्न अनुचित बिजनेस प्रथाओं को बंद करने और हटाने का भी आदेश दिया था।
Published on:
11 Jan 2023 04:11 pm

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