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‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सूरत कोर्ट 20 अप्रैल को सुनाएगा फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में दो साल की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के सामने राहुल ने जमानत की याचिका लगाईं थी। कोर्ट की तरफ से राहुल को 13 अप्रैल तक की जमानत मिली थी जो आज खत्म हो हो गई है। अब राहुल की याचिका पर सूरत कोर्ट फैसला सुनाने की तैयारी में है और इसके लिए सूरत कोर्ट ने दिन भी तय कर लिया है।

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Surat Court to announce decision on Rahul Gandhi's plea on April 20

कांग्रेस (Congress) के नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक महीने पहले तक वायनाड से सांसद थे। पर पिछले महीने सूरत कोर्ट के एक फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी रद्द कर दी। दरअसल एक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट (Surat Court) से दो साल की सज़ा सुनाई गई है। इस वजह से ही राहुल की सांसदी रद्द हो गई। जेल जाने से बचने के लिए राहुल ने जमानत की याचिका लगा दी थी। कोर्ट से उन्हें 13 अप्रैल तक की जमानत मिली थी, जो आज खत्म हो रही है। राहुल की इस याचिका पर अब सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख तय कर ली है।


20 अप्रैल को सूरत कोर्ट सुनाएगा फैसला

राहुल की याचिका पर सूरत कोर्ट गुरुवार, 20 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। आज, गुरुवार, 13 अप्रैल को इस बात की जानकारी दी गई।


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जाना पड़ सकता है जेल

20 अप्रैल को राहुल की याचिका पर सूरत कोर्ट स्युनवाई करते हुए फैसला सुनाएगा। अगर सूरत कोर्ट राहुल की जमानत को और बढ़ाने की याचिका को ख़ारिज कर देता है तो राहुल को जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि राहुल के पास सूरत कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प रहेगा।

क्या है मानहानि का मामला?

दरअसल 2019 में वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते समय राहुल ने कहा था कि "सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है।" इस मामले पर राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया था। 3 साल से भी ज़्यादा समय के बाद 23 मार्च, 2023 को राहुल पर सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें दो साल की जेल की सज़ा भी सुनाई। इसके बाद से ही उनकी लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक गई थी और अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल की लोकसभा सांसद के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी।

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