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फोन नंबर हो जाए सस्पेंड, तो यहां करें शिकायत, तुरंत मिलेंगे रुपए

Telecommunication Service को लेकर परेशान हैं तो जाने क्या है सरकार के नए नियम जिससे रुक सकते हैं स्पैम कॉल।

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New Delhi : चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो सौ करोड़ से ज्यादा यूजर्स को दूरसंचार सेवा (Telecommunication Services) प्रोवाइड कराता है। इनमें से कई यूजर्स को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। इसको देखते हुए टेलीग्राफ एक्ट 1885 को टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2024 में चेंज कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं। कई यूजर्स को यह भी नहीं मालूम होता है कि इस संबंध में उनके लिए सुविधाएं और अधिकार क्या हैं और वे इनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

कभी न कभी आपके पास भी स्पैम कॉल आया होगा या फिर आपके साथ हुआ हो कि अचानक आपकी सिम को ससपेंड या ब्लॉक कर दिया गया हो। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा की ऐसा होने पर क्या करें? तो आइए आज जानते है कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तब आप किसकी मदद ले सकते हैं।

फोन नंबर सस्पेंड होने पर क्या करें?

कई बार यह देखा गया, पोस्टपेड कनेक्शन में बिलिंग को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। प्री-पेड के केस में अक्सर रिचार्ज किए गए प्लान (जैसे इंटरनेशनल रोमिंग) को लेकर समस्या आती है। आपके भी बिल में कोई दिक्क्त आ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है या दूरसंचार कंपनी (Telecommunication Company) बकाया न होने के बावजूद मनमाने ढंग से फोन नंबर सस्पेंड कर देती है तो ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019), की धारा 35 के तहत कंस्यूमर कमिशन का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

स्पैम कॉल से कैसे बचें?

भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा स्पैम होने वाला देश है, जहां लोगों को अनचाहे मार्केटिंग कॉल आते हैं। अगर यूजर को किसी कॉल, SMS या व्हाट्सएप से ऐसा कोई संदेश मिलता है, जिसमें किसी साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी का चांस नजर आ रह है तो उसे इसकी रिपोर्ट ‘चक्षु’ (Chakshu) को करनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां किसी यूजर के साथ वित्तीय धोखाधड़ी हो चुकी है तो उसे इसकी रिपोर्ट नेशनल साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करनी चाहिए। भारत में लोगों को कई अधिकार दिए गए है और स्पैम कॉल या स्पैम मैसेज से बचना भी यूजर के अधिकार में आता है। इसके लिए यूजर अपना फोन नंबर ‘नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री’ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। फोन नंबर के रजिस्टर होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। उसके बाद भी अगर स्पैम कॉल आते हैं तो वह इसकी शिकायत Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) में कर सकते हैं।


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