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पत्रकार सौम्या की हत्या मामले पांच दोषी करार, जानिए कैसे जिगिशा घोष के हत्यारों ने खोला था राज?

Soumya Vishwanathan murder case : 15 साल की लंबी सुनवाई के बाद पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में फैसला आ गया।

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Soumya Vishwanathan murder case : 15 साल की लंबी सुनवाई के बाद पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में फैसला आ गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के मामले में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अधिनियम के तहत फैसला सुनवाया है। न्यायालय ने फैसला देते हुए इसमें शामिल पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले की सुनवाई के बाद 13 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली पुलिस ने सौम्या की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि रवि कूपर से गैंग के गुर्गों ने लूटपाट के इरादे से सौम्या की हत्या की थी। इसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी रहे। ये सभी मार्च 2009 से जेल में बंद हैं। सौम्या हत्याकांड में मुकदमे की कार्यवाही 16 नवंबर, 2010 को साकेत कोर्ट में शुरू हुई थी।

2008 में हुई थी
30 सितंबर 2008। रात के साढ़े तीन बज रहे थे। हर दिन की तरह सौम्या विश्वनाथ अपनी कार से घर आ रही थी। इस दौरान उनकी कार को रोकर उन्हें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में गोली मार दी गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सौम्या की लाश दिल्ली पुलिस को नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुई। इस मामले का खुलासा करने में पुलिस को करीब छह माह लग गए।

भूरी कार से हुआ खुलासा
पुलिस ने सीसीटीवी जांच में पाया था कि एक भूरी रंग की कार सौम्या का पीछा कर रही थी। इसकी कार का इस्तेमाल बीपीओ कर्मचारी जिगिशा घोष की हत्या में भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने मार्च 2009 में जिगिशा हत्याकांड में रवि कपूर और अमित शुक्ला को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में सौम्या की हत्या की बात भी कबूल कर ली।