
West Bengal BJP leader Suvendu Adhikari
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में बीजेपी ( BJP )के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ( Suvendu Adhikari ) की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल के दिन पहले बॉडीगार्ड मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से मिली राहत के बाद एक और मुश्किल खड़ी हो गई है।
हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिविजन बेंच में याचिका दाखिल की है। 8 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होना है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था। अब हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच (Division Bench) में याचिका दायर की है। अब डिवीजन बेंच का फैसला विपरीत रहा, तो शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
याचिका में किया गया ये सवाल
शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार ने एकल पीठ के निर्देश को चुनौती दी है। यही नहीं याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि शुभेंदु अधिकारी रक्षक कवच क्यों दिया जा रहा है?
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की एकल पीठ ने सोमवार को बॉडीगार्ड हत्या सहित तीन मामलों पर स्थगनादेश लगा दिया था और कहा था कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाए। यही नहीं कोई FIR दर्ज होता है उसकी जानकारी भी कोर्ट के पहले देनी होगी।
हालांकि कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को भी जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
अब कोर्ट के सिंगल बेंच के इसी फैसले को राज्य सरकार ने डिविजन बेंच में चुनौती दी है। इस पर बुधवार को सुनवाई होना है।
बता दें कि बीजेपी नेता के बॉडी गार्ड रहे शुभब्रत चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने शुभेंदु अधिकारी को तलब किया था। अधिकारी ने मेल के जरिए उपलब्ध होने में असमर्थता जताई थी।
Updated on:
07 Sept 2021 05:10 pm
Published on:
07 Sept 2021 04:38 pm
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