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अलग से पैसे जमा करवाने के लिए क्या है PF Account के नियम, इन आसान स्टेप्स में जानें

PF Account Rules: पीएफ खातों को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसे जमा किए जा सकते हैं। इन आसान स्टेप्स में जानें।

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PF Account Rules: पीएफ (PF Account) यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कर्मचारियों के लिए एक तरह की बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही नियमित योगदान करते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल, रिटायरमेंट के बाद या जब कर्मचारी काम करने में सक्षम न हो, तब किया जा सकता है। लेकिन अक्सर दिमाग में ये सवाल आता है की क्या PF अकाउंट में अलग से पैसे जमा करवा सकते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं की क्या कोई भी व्यक्ति अपने पीएफ अकाउंट में अलग से पैसे जमा कर सकता है या नहीं।

क्यों होता है PF Account?

नौकरी करने वालों के पीएफ खाते ईपीएफओ (EPFO) द्वारा संचालित किए जाते हैं। पीएफ खाते में एक हिस्सा जहां बचत के तौर जमा होता है। तो वहीं इसमें कुछ हिस्सा पेंशन के लिए जमा होता है। जिसे ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना कहा जाता है।

अलग से होते है पैसे जमा?

पीएफ खातों को लेकर कई बार लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या इस खाते में अलग से पैसे जमा किए जा सकते हैं। अगर आपके भी मन में यह सवाल है तो आपको बता दें पीएफ खाते में आप अलग से पैसे जमा कर सकते हैं। आपको बता दें की अगर आपको अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी के एचआर से बात करनी होगी। अगर आपको वहां से अप्रूवल मिल जाता है। तो आप अपने खाते में अलग से योगदान दे सकते हैं। लेकिन इसमें से आपको उतनी ही सैलरी कटवानी होगी।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से परमिशन

बता दें की आपको क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से भी पीएफ खाते में अलग से पैसे जमा करने के लिए परमिशन लेनी होगी। नियमों के मुताबिक आप पीएफ खाते में अलग से 15000 रुपये तक का योगदान दे सकते हैं।

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