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सुप्रीम कोर्ट ने दिया मौलिक अधिकार का फैसला, 24 घंटे में ही राजस्थान के इस अधिकारी ने की अवहेलना! जानें पूरा मामला

Supreme Court: एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को भी बधाई देना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। वहीं, दूसरी ओर एक शिक्षक को मुकेश अंबानी को बर्थ डे विश करने पर एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को बधाई देने नागरिक का मौलिक अधिकार है। वहीं, दूसरी ओर राजस्थान में एक टीचर को मुकेश अंबानी को बर्थ डे विश करना महंगा पड़ गया है। इस मामले में एसडीएम ने शिक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

लापरवाही की वजह से दिया नोटिस

एसडीएम सुबोध सिंह ने कहा कि बीएलओ त्रिकमाराम ने बिना किसी जांच के एक वायरल मैसेज को भेज दिया। चुनाव से जुड़े इस ग्रुप में ऐसा मैसेज भेजना गलत है। ऐसे में शिक्षक की लापरवाही को देखते हुए उसे कारण बताओ नोटिस देकर दो दिन में जवाब देने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को पाकिस्तान (Pakistan) के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने और संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त करने की आलोचना करने का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया और महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रोफेसर जावेद अहमद के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया था।

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