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महिला ने विवाह करने से किया इनकार तो भड़क उठा शादीशुदा शख्स, बुलाकर कार में बैठाया और…

कर्नाटक के हसन जिले में एक शादीशुदा शख्स ने 32 वर्षीय श्वेता की बेरहमी से हत्या कर दी। श्वेता अपने पति से अलग होकर माता-पिता के साथ रहती थी। आरोपी रवि श्वेता पर अपनी प्रेमिका बनने और शादी करने का दबाव बना रहा था, जिससे तंग आकर श्वेता ने इनकार कर दिया था।

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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

कर्नाटक में हसन जिले के चंदनहल्ली क्षेत्र में शादीशुदा शख्स ने एक महिला की बेहरमी से हत्या कर दी है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय श्वेता के रूप में हुई है। वहीं, शादीशुदा आरोपी का नाम रवि बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, श्वेता और रवि की मुलाकात कई सालों पहले कार्यस्थल पर हुई थी।

श्वेता अपने पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। बताया जा रहा है कि रवि पिछले कुछ महीनों से पीड़िता पर अपनी प्रेमिका बनने और उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। रवि उससे यह कह रह था कि वह उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन श्वेता ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया।

झील में तैरकर बाहर निकल गया रवि

इस इनकार से नाराज होकर, रवि ने श्वेता को अपनी कार में बुलाकर बैठाया। इसके बाद कार को चंदनहल्ली झील में गिरा दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में रवि तैरकर ऊपर आ गया लेकिन श्वेता की मौत हो गई।

वहीं, पूछताछ के दौरान, रवि ने पुलिस को बताया कि कार गलती से झील में गिर गई, जिसमें वह तैरकर सुरक्षित निकल गया, लेकिन श्वेता नहीं तैर सकी।

हालांकि, पुलिस ने श्वेता के परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके साथ रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पूर्व विधायक पर रेप का आरोप

उधर, बेंगलुरु में पूर्व सपा विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ ​​गुड्डू पंडित पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ताज होटल में 40 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई।

महिला ने बताया कि वह 14 अगस्त को अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ बेंगलुरु आई थी। वह 51 वर्षीय पूर्व विधायक के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए शहर आई थी।

पुलिस ने बताया कि उसके आने के बाद, आरोपी उसे बेंगलुरु में कई जगहों पर और बाद में मध्य कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर ले गया। फिर वे 17 अगस्त को हवाई अड्डे के पास ताज होटल लौट आए।

बलात्कार करने से पहले बनाया वीडियो

पीड़िता ने आरोप लगाया कि कमरा नंबर 582 में रहने के दौरान, आरोपी ने बलात्कार करने से पहले उसके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाए।

वहीं, पुलिस ने बताया कि आरोपी ने और उसके बेटे को होटल के कमरे में छोड़ दिया और शहर से भाग गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत धोखे से यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता होटल के कमरे में आरोपी के लौटने का इंतजार करती रही, और जब उसे एहसास हुआ कि वह वापस नहीं आएगा, तो उसने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।