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मुरम का अवैध उत्खनन करना पड़ा भारी, 51 लाख का जुर्माना

- एसडीएम ने की कार्रवाई- जुर्माना अदा न करने पर संपत्ति पर कार्रवाई

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editorial neemach

Jul 31, 2017


नीमच/रतलाम।
ग्राम बरखेड़ा हाड़ा की शासकीय जमीन पर मुरम का अवैध रूप से खनन करने पर अनावेदक पर 51 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया है।



जानकारी के अनुसार ग्राम बरखेड़ा हाड़ा की शासकीय भूमि सर्वे नं.403, रकबा 1.61 हैक्टेयर नाले पर से 5130 घनमीटर खनिज मुरम का अवैध उत्खनन पंकज पिता देवकीनंदन अग्रवाल, निवासी नीमच द्वारा किया जाना पाया गया। मप्र गौण खनिज नियमावली 1996 का उल्लघंन करने पर एसडीएम आदित्य शर्मा द्वारा अनावेदक पंकज पिता देवकीनंदन अग्रवाल पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अनावेदक द्वारा एक माह की समय सीमा में अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं कराने की दशा में जिला खनि अधिकारी नीमच एवं तहसीलदार नीमच को अनावेदक की चल-अचल सम्पत्ति से उक्त राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।



उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का नम्बर 45 ग्राम बरखेड़ा हाड़ा की ओर से तहसीलदार नीमच के समक्ष प्रतिवेदन मय पंचानामा के प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि शासकीय भूमि पर फोरलेन ठेकेदार द्वारा अवैध खुदाई कर मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार द्वारा खनि अधिकारी से उत्खनित मुरम की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई। खनि अधिकारी द्वारा उल्लेखित माप अनुसार खनिज मुरम 5130 घनमीटर की रायल्टी 1 लाख 38 हजार 510 रुपए होती है। जिसकी बीस गुना राशि 27 लाख 70 हजार है। मुरम का बाजार मूल्य 5 लाख 13 हजार रुपए के अलावा बाजार मूल्य का 10 गुना यानि 51 लाख 30 हजार रुपए दर्शाया गया। खनि अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अनावेदक के निरंतर अनुपस्थितर रहने पर एक पक्षीय आदेश पारित कर अर्थदंड अधिरोपित किया गया।