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त्यौहारों के मद्देनजर नीमच जिले में धारा 144 लागू

आदेश 29 सितंबर से 27 नवंबर तक रहेगा प्रभावशालीनीमच. नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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नीमच

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Mukesh Sharaiya

Sep 24, 2023

त्यौहारों के मद्देनजर नीमच जिले में धारा 144 लागू

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किराएदार का पूर्ण विवरण थाना प्रभारी को देना अनिवार्य
प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत आगामी पर्व यथा नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली, गुरुनानक जयंती इत्यादि त्यौहार के मद्देेनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक, व्हाटसअप, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई। आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री डालने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाइल कंपनियों, विक्रेताओं के बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक कि किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।


ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर करें सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन
जिला दंडाधिकारी के जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार नीमच जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिक, प्रबंधक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक उनके नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे। जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार के नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाए गए श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 7 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। आगामी त्यौहारो एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण केलिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलूस, रैली आदि को अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। आदेश 29 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रभावशाली रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।