
Andhra Pradesh अमरावती . आंध्र प्रदेश में नया मोटर वाहन अधिनियम सोमवार से लागू हो गया है। नए मोटर वाहन अधिनियम में कड़े यातायात नियम लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। साथ ही सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से प्रवर्तन को मजबूत किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और उसी हिसाब से जुर्माना भी लगाया जाएगा। अधिकारियों ने वाहन उपयोगकर्ताओं से सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
1. बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना
2. बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना
3. नशे में गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना और संभावित लाइसेंस रद्दीकरण
4. सिग्नल जंप करने या गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना
5. वैध लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना और वाहन जब्त होने की संभावना।
6. वैध बीमा के बिना गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 2,000 रुपए जुर्माना और दूसरे अपराध के लिए 4,000 रुपए जुर्माना।
7. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना पर पहले अपराध के लिए 1,500 रुपए जुर्माना, दूसरे अपराध के लिए 10,000 रुपए जुर्माना।
8. दोपहिया वाहन पर ट्रिपल सवारी के लिए 1,000 रुपए जुर्माना।
9. वाहन रेसिंग में शामिल होने पर पहले अपराध के लिए 5,000 रुपए जुर्माना, दूसरे अपराध के लिए 10,000 रुपए जुर्माना।
10. बिना वर्दी के ऑटो चालक के लिए पहले अपराध के लिए 150 रुपए जुर्माना, दूसरे अपराध के लिए 300 रुपए जुर्माना।
Published on:
03 Mar 2025 05:49 pm
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