
The desire to earn money quickly and live a luxurious life proved costly, now you will have to spend eight years in jail
हनुमानगढ़. जल्दी पैसा कमाकर ठाट बाठ से जीने की चाह दो जनों को भारी पड़ गई। जल्द अमीर बनने की चाह में तस्करी करने लगे। पुलिस ने दबोचा और अब न्यायालय ने आठ साल कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण हनुमानगढ़ ने पोस्त तस्करी में दो जनों को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं नशीली दवा तस्करी के एक अन्य मामले में दो जनों को छह माह तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई गई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार टाउन थाना पुलिस ने 10 जुलाई 2019 को मोहम्मद मुनीर खान पुत्र अल्लादिता निवासी गांव नवां तथा खजान सिंह पुत्र करनैल सिंह निवासी सूरेवाला को ट्रक में तीन थैलो में भरे 39 किलोग्राम डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच कर दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरे प्रकरण में गोलूवाला थाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को गांव खोथांवाली के पास से प्रिन्स अरोड़ा पुत्र महेन्द्रसिंह अरोड़ा निवासी बींझबायला पीएस घमूड़वाली, श्रीगंगानगर से ट्राई एसआर के 12 पत्ते (120 टेबलेट) तथा कुलदीप कुमार पुत्र पालाराम जाट निवासी गांव खोथांवाली पीएस गोलूवाला के कब्जे से ट्राई एसआर के तीन पत्ते (30 टेबलेट) बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देकर प्रिन्स अरोड़ा को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि कुलदीप कुमार को छह माह के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हनुमानगढ़. रंजिश के चलते हथियारों से लैस होकर हमला कर जख्मी करने व रुपए छीनने के आरोप में सदर थाने में कई जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस के अनुसार जरिए इस्तगासा गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरमीतसिंह निवासी गांव धोलीपाल ने आरोप लगाया कि गांव के राहुल गोदारा, कपिल गोदारा पुत्र मदन गोदारा उससे व उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। 24 मार्च की शाम वह व उसकी बुआ का बेटा महकप्रीत पुत्र काला सिंह गांव इन्द्रपुरा से घर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे राहुल गोदारा, कपिल गोदारा, सेबुसिंह पुत्र इकबाल सिंह निवासी धोलीपाल, सुदेश पुत्र सुरेन्द्र सिहाग निवासी धोलीपाल, राजेश, विनोद पुत्र देवीलाल निवासी धोलीपाल व 5-7 अन्य ने लोहे की रॉड, डण्डे, कस्सी, कुल्हाड़ी आदि हथियारों से हमला कर जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर छुड़ाया। आरोपी धमकी देते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एससीएसटी सेल सीओ रणवीर साईं कर रहे हैं।
Published on:
03 May 2025 11:15 am
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