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Knowledge@Patrika: ‘हेलमेट’ पहनने पर भी ट्रैफिक पुलिस काट सकती है चालान, जानिए क्यों

Highlights
एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट हुआ लागूऐसा हेलमेट पहनने पर कटेगा बिना हेलमेट का चालान चालान से बचने व सिर को सुरक्षित रखने के लिए पहने ऐसे हेलमेट

नोएडाSep 13, 2019 / 01:58 pm

Nitin Sharma

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नोएडा। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही ट्रैफिक पुलिस नियम तोडऩे वालों के खिलाफ तेजी से चालान कर रही है। वहीं लोग भी अब चालान पर भारी भरकम जुर्माना लगने से बचने के लिए एक से एक तरकीब निकाल रहे है तो कुछ लोग अपनी सुरक्षा न देखकर सिर्फ इससे बचने के लिए हेलमेट ले रहे है। ऐसे अगर आप ने कोई लॉकल और बिना आईएसआई मार्का का हेलमेट लगा या हुआ है। तो आप चालान से नहीं बच सकते। आपको बिना हेलमेट मानकर चालान कर दिया जाएगा।

दरअसल कुछ दोपहिया वाहन चालक सिर्फ चालान से बचने के लिए टोपीनुमा हेलमेट लगाकर चलते है। ऐसे में परिवहन विभाग ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार आईएसआई मार्का के हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों का भी चालान काटा जाएगा। यही नहीं इंडस्ट्रियल हेल्मेट लगाकर ड्राइविंग करने वालों को भी बिना हेलमेट माना जाएगा। उधर एआरटीओ प्रवर्तन हिमेश तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के दौरान आईएसआई मार्का या कोई भी स्टैडर्ड हेलमेट दोपहिया वाहन सवार की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वाहन चालक आईएसआई हेलमेट ही लगाये। चालान से बचने के लिए कोई भी हलका मामूली हेलमेट लगाने पर चालान किया जाएगा।

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चालान का भरना पड़ेगा पूरा जुर्माना

वहीं अधिकारियों की माने तो हलके हेलमेट सड़क हादसे की चपेट में आने पर वाहन चालक के सिर को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसी को देखते हुए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ऐसे हेलमेट पर पुलिस चालान काट सकती है। जिसके एंवज में दोपहिया वाहन चालक को एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वही ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय आईएसआई मार्का हेलमेट ही पहने। जो किसी भी हादसे में चालक के सिर को सुरक्षित रखता है। साथ ही इस पर चालान नहीं हो सकता।

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