
नोएडा। अगर आपके पास भी अपनी कार (Car) है और अक्सर नेशनल हाईवे (National Highway) पर जाना होता है तो ये खबर आपके काम की है। कारण, 1 दिसंबर (1 December) तक अगर आपने अपनी कार पर एक स्टीकर (FasTag) नहीं लगवाया तो छोटी सी चूक करने पर आपको दोगुना टोल (Toll) सरकार को देना पड़ेगा।
दरअसल, 1 दिसंबर के बाद नेशनल हाईवे (Highway) पर यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के टोल प्लाजा (Toll Plaza) की फास्टैग लेन (FasTag) से गुजरता है, तो उसके चालक को दोगुना टोल का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार डीजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने से टोल प्लाजा की सभी लेनों में फास्टैग सिस्टम अनिवार्य करने जा रही है। वहीं सिर्फ एक लेन ऐसी होगी जिसमें से वाहन चालक पैसे देकर निकल सकेंगे।
इस बाबत जानकारी देते हुए एनएचएआई के कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) के तहत 1 दिसंबर से टोल बूथ पर फास्टैग के जरिये ही भुगतान होगा। सभी लेनों में फास्टैग सिस्टम कर दिया जाएगा। हालांकि जिन वाहनों पर फैस्टैग नहीं होगा वह कैश देकर भी निकल सकेंगे। इसके लिए टोल बूथ पर सिर्फ एक लेन होगी। जिसके चलते माना जा रहा है कि बिना फास्टैग वाले वाहनों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं ऐसे वाहन अगर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो उन्हें दोगुना टोल देना पड़ेगा।
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जानिए क्या है Fastag?
नोएडा ऑटो सेंट्रल मार्केट के ऑटो एक्सपर्ट गफ्फार महमूद का कहना है कि फास्टैग को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग भी कह सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरह से पढ़ा जाने वाला टैग है। जिसे वाहन पर लगा देने पर जब वाहन किसी टोल प्लाजा से गुजरता है, तो वहां लगी मशीन टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शुल्क वसूल कर लेती है और टोल बूथ का गेट खुद खुल जाता है। फास्टैग को वाहन चालक अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करा सकता है। फास्टैग किसी भी टोल बूथ से लिया जा सकता है। साथ ही दिल्ली-एनसीआर के कई पेट्रोल पंप पर भी ये उपलब्ध हैं।
Updated on:
22 Nov 2019 04:28 pm
Published on:
22 Nov 2019 04:25 pm
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