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इनकम टैक्स रिटर्न भरने करने का आसान तरीका, ये है फाइल करने की आखिरी तारीख

Income Tax फाइल करने के की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2018 है। जिसे फाइल करने के लिए अक्सर लोगों को वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

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नोएडा। जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने हर किसी को एक बेहद ही महत्वपूर्ण काम करना होता। अगर वह काम समय से नहीं किया गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महीना खत्म होने में अभी भी समय है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा कौन सा काम है जिसे सिर्फ जुलाई महीने में ही करना जरूरी है।

income tax फाइल करने के की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2018 है। जिसे फाइल करने के लिए अक्सर लोगों को वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स फाइल करना काफी कठिन काम है। इसी के चलके वह आखिरी समय में जल्दबाजी में टैक्स फाइल करने के लिए परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको पैनल्टी भी भरनी पड़ सकती है।

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लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को पिछले कुछ सालों में सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसके चलते अब आप आसनी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे, रिटर्न फाइल करते समय सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार एनरॉलमेंट नंबर भरना अनिवार्य है।

रिटर्न की ई-फाइलिंग

गौरतलब है कि पहले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब कुछ वर्षों से रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरु कर दी है। इस प्रक्रिया को ई-फाइलिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वर्तमान में सभी कंपनियां व फर्म के लिए अनुच्छेद 44एबी के तहत सांविधिक ऑडिट और आयकर रिटर्न का ई-फाइलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आम लोग भी ई-फाइलिंग के जरिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप दो तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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पहला तरीका -

रिटर्न फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं और अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग-इन करें। इसके बाद आपके सामने E-Filing इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आएगा। इसमें आप आंकलन वर्ष के आधार पर अपना डेटा भरें और रिटर्न सबमिट कर दें। इसके बाद इसे ई-वेरिफाई करें।

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4 तरीके से होता है ई-वेरिफिकेशन

1. ई-मेल या मोबाइल पर ओटीपी जरिए

2. आधार ऑथेंटिफिकेशन (ईवीसी/EVC) के जरिए

3. बैंक अकाउंट की वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे वेरिफाई करा सकते हैं

4. एकनॉलेजमेंट की कॉपी निकालकर बैंगलुरु स्थित आयकर भवन में भेजकर

(बैंगलुरू आयकर भवन का पता- Centralized processing center (CPC), Income tax department Bangalore-560500)

दूसरा तरीका -

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर XML इनकम टैक्स फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म को भरें। फॉर्म भरने के बाद इसे वैलिडेट (validate) करें। ऐसा करने के बाद XML फाइल डाउनलोड होगी। इस फाइल को इनकम टैक्स अकाउंट पर लॉग-इन कर अपलोड करें।

मैनुअल रिटर्न फाइलिंग

अक्सर कई लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के हिचकिचाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैनुअल रिटर्न फाइलिंग का भी ऑप्शन है। इसे ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग भी कहा जाता है। मैनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी आय के हिसाब से फॉर्म का चुनाव करना होगा। इसके लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में से आपको एप्लीकेबल फॉर्म भरना होगा। इन फॉर्म को आप इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://www.incometaxindia.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट निकालकर उसे भरें। इसके बाद फॉर्म को अपने शहर के इनकम टैक्स कार्यालय में जमा करा दें। फॉर्म को जमा करने के बाद आपको एक Acknowledgement Receipt दी जाएगी।

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समय पर नहीं भरा रिटर्न को देनी होगी पेनल्टी

जानकारी के लिए बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई 2018 आखिरी तारीख है। यदि तब तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 हजार रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। नोएडा में टैक्स रिटर्न फाइल करने के वाले चार्टड अकाउंटेंट राजेश शर्मा का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। इससे पहले ही लोगों को रिटर्न फाइल करना चाहिए। नहीं तो उन्हें पैनल्टी भरनी पड़ सकती है। सरकार ने रिटर्न फाइल करने के लिए अब ऑनलाइन ऑप्शन भी शरु कर दिया है। जिसके माध्यम से लोग खुद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं।