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अपने खाते से ऐसे लिंक करें आधार, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

लाभ लेने के लिए मई तक खाते से आधार लिंक करा लें।

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अमरोहा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अपना आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर चाहे पेंशन की हो या सिम कार्ड की, हर किसी के आधार लिंक कराना जरूरी हो गया है। वहीं जिन लोगों ने अभी तक भी आधार लिंक नहीं कराया है वह सरकारी योजनाओं के लाभ से वांचित हो जाएंगे। दरअसल, जिले में पेंशन खाते से आधार नंबर लिंक न कराने पर करीब 6 हजार आठ सौ पेंशन धारकों के लाभ पर तलवार लटक गई है। वहीं अगर उन्होंने जल्द से जल्द पेंशन से आधार नंबर लिंक नहीं कराया तो मई माह से उनकी पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी।

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45 हजार लोगों को मिल रही पेंशन

अमरोहा जिले में करीब 45 हजार लोगों को वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। जिनमें से करीब 6,800 लोगों ने अभी तक अपने पेंशन खाते से आधार लिंक नहीं कराया है। जिसके चलते मई महिने से उनकी पेंशन पर तलवार लटक सकती है।

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मई तक करा लें आधार लिंक

बता दें कि जिले में करीब 23 हजार पुरुष व महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिल रही है। इनमें 87 प्रतिशत यानि करीब बीस हजार लाभार्थियों ने पेंशन को आधार से जोड़ लिया है। जबकि 2990 लोगों ने वृद्धा पेंशन के खाते से आधार नंबर लिंक नहीं कराया है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग विभाग में 14 हजार महिलाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है। जिनमें 82 प्रतिशत महिलाओं ने पेंशन खातों से आधार नंबर जुड़वा लिया है। जबकि 2520 विधवाओं की पेंशन में आधार कार्ड लिंक नहीं कराया गया है। इसके साथ ही जिले में आठ हजार विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। विकलांग पेंशन में आधार कार्ड लिंक होने का प्रतिशत 84 है। 1280 विकलांगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड जमा नहीं कराए है।

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इस तरह कराएं आधार लिंक

आधार कार्ड को पेंशन खाते से आप ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से लिंक कर सकते हैं। ऑफलाइन लिंक करने के लिए आपको अपने नजदीकी पेंशन कार्यालय से आईपीएफ आधार सीडिंग एप्लिकेशन फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा कराना होगा। इसके साथ आपको अपने आधार, पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। वहीं ऑनलाइन आधार लिंक करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने पेंशन नंबर से लॉगिन कर केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सभी कॉलम भरके सेव कर दें और आपका आधार पेंशन खाते से लिंक हो जाएगा।

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