18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अदालत ने मंदिर के द्वार फिर से खोले

कोटा स्थायी लोक अदालत अदालत ने एडवोकेट रोहित सिंह राजावत की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए की सर्किट हाउस परिसर स्थित गणेश मंदिर के अदालत परिसर व सर्किट हाउस के बीच स्थित छोटे गेट को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ प्रत्येक बुधवार को खुला रखें।

less than 1 minute read
Google source verification
Court Order to open Ganesh Temple Gate on every Wednesday

Court Order to open Ganesh Temple Gate on every Wednesday

कोटा स्थायी लोक अदालत ने गुरुवार को सर्किट हाउस प्रबंधक को आदेश दिए कि सर्किट हाउस परिसर स्थित गणेश मंदिर के अदालत परिसर व सर्किट हाउस के बीच स्थित छोटे गेट को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ प्रत्येक बुधवार को खुला रखें। अदालत ने यह आदेश एडवोकेट रोहित सिंह राजावत की ओर से पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

एडवोकेट राजावत ने सर्किट हाउस प्रबंधक व अन्य के खिलाफ पेश याचिका में कहा था कि सर्किट हाउस परिसर स्थित गणेश मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में वकील व अन्य लोग जाते हैं। मंदिर जाने के लिए अदालत परिसर व सर्किट हाउस के बीच एक छोटा गेट है जो पहले खुला रहता था। लेकिन सर्किट हाउस प्रबंधन ने कुछ समय पहले उसे बंद कर दिया। जिससे दर्शनों में बाधा उत्पन्न हो रही है। मुख्य द्वार दूर होने से लोगों को घूमकर जाना पड़ता है। ऐसे में छोटे गेट को खोला जाए।

Read More: भगवान को लूटने वालों ने पुलिस को 6 साल तक दौड़ाया


याचिका के नोटिस के जवाब में सर्किट हाउस प्रबंधन ने अदालत में कहा कि दोनों परिसरों में सुरक्षा की दृष्टि से छोटे गेट को खोला जाना उचित नहीं है। गेट खोलने से आवारा पशु सर्किट हाउस परिसर में आसानी से घुस जाते हैं। अदालत की कैन्टीन का कचरा इस गेट से सर्किट हाउस परिसर में डाला जाता है। कुछ लोग लघुशंका के लिए भी इस गेट से अंदर प्रवेश कर परिसर को गंदा करते हैं।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आदेश दिया कि गणेश मंदिर होने के कारण बुधवार को मंदिर में दर्शन के लिए अधिक लोग आते हैं। ऐसे में इस दिन छोटे गेट को खुला रखा जाए। जिससे किसी को भी दर्शनों में असुविधा न हो।

ये भी पढ़ें

image