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Lockdown-3: रोजाना 12 घंटे जारी रहेगा कर्फ्यू, इनके घर से निकलने पर लगाई पूरी तरह रोक

सोमवार से देशभर में लागू हुआ लॉकडाउन-3  

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नोएडा। देशभर में सोमवार से लॉकडाउन-3 लागू हो चुका है। इस दौरान आॅरेज और ग्रीन जोन में छूट दी गई है। एडिशनल डीसीपी (लाॅ एंड ऑर्डर) ने कोरोना वायरस से बचाव को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत गौतमबुद्ध नगर में 17 मई तक रोजाना शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 7 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा। साथ ही धारा-144 का भी विस्तार किया गया है।

एडिशनल डीसीपी (लाॅ एंड ऑर्डर) आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक, जिले में धारा-144 का विस्तार 17 मई तक किया गया है। लॉकडाउन के नियम और कड़े किए गए है। इसके तहत रोजाना शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 7 बजे तक बाहर आना-जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई इस बीच बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर जिला रेड जोन में शामिल है। ट्रॉसपोर्ट और शराब की दुकानें खोलने की प्रमिशन शर्तो के साथ दी गई है। चार पहिया वाहनों में 2 और दुपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति बाहर आ जा सकेगा।

इनके निकलने पर लगाई गई रोक

कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जनपद में 65 साल से अधिक की बुजुर्ग, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के घर से निकलने पर रोक रहेगी। यानी पूरे समय इन्हें घर में ही रहना होगा। अगर कोई आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकलने की अनुमत्ति होगी। साथ ही एक जिले से दूसरी जिले में भी रोक लगी रहेगी। वहीं, दिल्ली और यूपी के बीच पहले की तरह ही सीमाएं सील रहेगी।

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