विष्णु के रूप में धोनी की तस्वीर के खिलाफ बंगलौर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पर रोक लगाने से मना कर कर दिया है जिसके बाद धोनी ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की है।