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अपने ‘विष्णु अवतार’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कप्तान धोनी

धोनी के विष्णु रूप को लेकर उनके खिलाफ बंगलौर में केस दर्ज किया गया था जिसे खारिज करने की धोनी ने मांग की थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया 

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Abhishek Srivastav

Sep 11, 2015

MS Dhoni alone

MS Dhoni alone

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने याचिका दायर की है। धोनी ने अपनी याचिका में उनपर बंगलौर रहे धार्मिक भावना को आहत करने वाले केस को रद्द करने की मांग की है।

विष्णु के रूप में धोनी की तस्वीर के खिलाफ बंगलौर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आईपीसी की धारा 295 (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मुकदमे पर रोक लगाने से मना कर कर दिया है जिसके बाद धोनी ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

धोनी ने याचिका में कहा है कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मैगजीन ने अपनी मर्ज़ी से उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसके लिए मैगजीन से किसी तरह की कोई राशि नहीं ली है। मैगजीन के संपादकों ने उनकी तस्वीर को भगवान के रूप में दिखाया ऐसे में उन्हें इस मामले में पक्ष बनाना गलत है।

गौरतलब है कि एक मैगजीन ने धोनी की भगवान विष्णु की तरह एक तस्वीर छापी थी। मैगजीन के कवर पेज पर छपी इस तस्वीर में विष्णु बने धोनी के आठ हाथों में कई तरह के उत्पाद दिखाए गए थे। इन उत्पादों में जूता भी शामिल था।

मैगजीन में एड की दुनिया में धोनी की लोकप्रियता के बारे में खबर लिखी गई थी। खबर का शिर्षक 'गॉड ऑफ़ बिग डील्स' था। इस खबर में धोनी को विज्ञापन दाताओं की पहली पसंद बताया गया था। धोनी की इस याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी।

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