
पाकिस्तान: नवाज शरीफ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की 6 हफ्ते की बेल
इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व पीएम नवाज शरीफ को देश के भीतर चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए 6 सप्ताह की राहत दी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शरीफ को 50 लाख रुपये के दो जमानती बांड जमा करने के निर्देश के बाद चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए उनकी याचिका स्वीकार कर ली।
इलाज के लिए 6 हफ्ते की बेल
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली न्यायपीठ ने चेतावनी दी कि छह सप्ताह समाप्त होने पर शरीफ को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरीफ को आगे देश छोड़ने से भी रोक दिया गया हैं । आदेश में कहा गया है कि अगर शरीफ 6 सप्ताह की अवधि के बाद चिकित्सा आधार पर और राहत की मांग करते हैं तो उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी। शरीफ के कानूनी वकील ख्वाजा हारिस ने शरीफ के लिए तत्काल एंजियोग्राफी का हवाला देते हुए आठ सप्ताह के लिए जमानत का अनुरोध किया था। पिता को जमानत मिलने पर शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक ट्वीट के माध्यम से अपनी खुशी व्यक्त की।
नवाज शरीफ को बड़ी राहत
पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और पीएमएल-एन के प्रवक्ता औरंगजेब सहित कई पीएमएल-एन नेताओं ने मीडिया के साथ बातचीत में इस फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि शरीफ अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं और जवाबदेही अदालत ने उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले पूर्व पाक प्रमुख ने चिकित्सा के आधार पर लाहौर HC में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया था। सुनवाई शुरू होते ही शरीफ के वकील हारिस ने अदालत को पूर्व पीएम के मेडिकल रिकॉर्ड से अवगत कराया। हारिस ने अदालत को बताया कि पूर्व पाक पीएम नवाज कई दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं। बता दें कि नवाज शरीफ ओपन-हार्ट सर्जरी से गुजर चुके हैं।
Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर.
Updated on:
27 Mar 2019 05:27 am
Published on:
26 Mar 2019 05:24 pm
बड़ी खबरें
View Allपाकिस्तान
विदेश
ट्रेंडिंग
