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सास राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या में जंग, दोनों ने दर्ज कराई एफआईआर

लगता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ( Disuputes in Lalu Yadav Family ) और उनके परिवार पर राहु-केतू की दशा लग गई है। इस परिवार की एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती ( Problems Increasing ) ही जा रही हैं। सास-बहु ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में ( Both lodge FIR ) मुकदमा दर्ज कराया है।      

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पटना

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Yogendra Yogi

Dec 17, 2019

सास राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या में जंग, दोनों ने दर्ज कराई एफआईआर

सास राबड़ी देवी और बहू ऐश्वर्या में जंग, दोनों ने दर्ज कराई एफआईआर

पटना ( प्रियरंजन भारती ): लगता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ( Disuputes in Lalu Yadav Family ) और उनके परिवार पर राहु-केतू की दशा लग गई है। इस परिवार की एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती ( Problems Increasing ) ही जा रही हैं। पहले यह परिवार सत्ता से बेदखल हुआ, फिर लालू चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हो गए, तबियत बिगडऩे पर अस्पताल में भर्ती रहने की नौबत और अब परिवार में भारी आतंरिक कलह मचा हुआ है।

सास-बहू में छिड़ी है जंग
इस बार लालू की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बहु ऐश्वर्या आमने-सामने हैं। सास-बहु ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में ( Both lodge FIR ) मुकदमा दर्ज कराया है। लालू के बेटे तेजप्रताप यादव से तलाक का मुकदमा लड़ रही ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी के खिलाफ सचिवालय थाने मे दहेज उत्पीडऩ और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, वहीं दूसरी तरफ राबड़ी ने बहु ऐश्वर्या के खिलाफ अपने ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि तलाक के मुकदमें के बावजूद ऐश्वर्या राय सास राबड़ी देवी के सरकारी आवास में ही रह रही है।

दोनों एक दूसरे पर लगाए हैं आरोप
ऐश्वर्या ने एफआईआर में दहेज प्रताडऩा, मारपीट एवं धक्का देकर घर से निकाल बाहर करने के आरोप मढ़े हैं। ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव और ननद मीसा भारती पर प्रताडऩा के आरोपों के तहत मामला दर्ज कराया है। इसमें मुख्य आरोपी राबड़ी देवी को मुख्य आरोपी बनाया है। राबड़ी के विरूद्ध लगी धाराओं का जिक्र करते हुए अधिवक्ता प्रमोद ने बताया कि आइपीसी की धारा 498(ए)में अधिकतम तीन साल की सजा और जुमार्न का प्रावधान है। धारा 323में एक साल की सजा हो सकती है। धारा 34में में भी उतनी ही सजा हो सकती है जितनी पहले जिक्र की गई धाराओं में सजा संभव है। धारा 498(ए) संज्ञेय अपराध है और यह भी गैरजमानती है।

राबड़ी ने विधायक को गवाह बनाया
राबड़ी देवी ने भी सचिवालय थाने में बहू ऐश्वर्या के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोपों के साथ एफआईआर दजऱ् कराई है। घटना में चश्मदीद विधायक शक्ति सिंह यादव बनाए गये हैं। कहा गया है कि घटना के वक्त वह वहां मौजूद थे। शक्ति सिंह का कहना है कि मेरे ही सामने ऐश्वर्या चीखती हुई कमरे से निकलीं और आग में जल रही लकड़ी निकाल राबड़ी जी पर दे मारी। इसी दौरान महिला सुरक्षाकर्मियों ने राबड़ी के बचाव में ऐश्वर्या को पकड़ा तो वह.लात से उन पर हमला कर बैठीं। वह आपे से बाहर थीं। अब देखना यही है पुलिस की कार्रवाई का ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि पुलिस के लिए सास या बहु किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है।