
UPS की तारीख दो महीने बढ़ गई है। (फोटो सोर्स- Patrika)
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी सतर्क हो जाएं। अगर आपको वित्त वर्ष 2024-25 में 7वें वेतन आयोग के तहत मोटा एरियर मिला है, तो आपके लिए एक फॉर्म भरना तत्काल जरूरी है और यह काम आयकर रिटर्न (ITR) भरने से पहले करना होगा। इनकम टैक्स ने ऐसे आयकरदाताओं को खबरदार किया है। टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि एरियर पाने के एवज में हर कर्मचारी को Form 10E भरना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो सेक्शन 89 के तहत टैक्स राहत का दावा करने पर न तो राहत मिलेगी और न ही रिफंड। उल्टा आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
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