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ये करतूत करते हुए रंगेहाथों पकड़ी गई यह लेडी अफसर, कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

रिश्वत लेने के जुर्म में भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत ने अभनपुर की तत्कालीन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को चार वर्ष की सजा सुनाई है।

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bribery case

भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत ने अभनपुर की तत्कालीन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुशीला उर्फ सुनीता बाखला को चार वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अधिकारी के ड्राइवर वीरेंद्र उर्फ सतीष वर्मा को भी एक वर्ष की जेल और दो हजार रुपया जुर्माने का दंड मिला है। महिला अधिकारी को विभाग पहले ही निलंबित कर चुका है।