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आधार पर सुप्रीम फैसलाः बीजेपी-कांग्रेस ने कहा ‘हम जीते’, लेकिन दोनों को मिली हार

27 याचिकाओं और 38 दिन की सुनवाई के बाद आधार पर आए कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी जीत के तौर पर जनता के बीच में रख रहे हैं। लेकिन असल मायने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार और विपक्ष के लिए हार और जीत दोनों है।

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आधार पर सुप्रीम फैसलाः बीजेपी-कांग्रेस ने कहा 'हम जीते', लेकिन दोनों को मिली हार

नई दिल्ली। आधार पर बुधवार को एक लंबी सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने कुछ बदलावों के साथ पहचान पत्र आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले या मोबाइल कनेक्शन हासिल करने जैसे मामलों में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। 27 याचिकाओं और 38 दिन की सुनवाई के बाद आए कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी जीत के तौर पर जनता के बीच में रख रहे हैं। लेकिन असल मायने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार और विपक्ष के लिए हार और जीत दोनों है।

बीजेपी कह रही आधार पर 'हम जीतें'

बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही दोहराया है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कि आधार गरीबों को ताकत प्रदान करता है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि आधार के विचार को देश की न्यायपालिका ने स्वीकार कर लिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग आधार की आलोचना कर रहा था लेकिन उन्हें समझना होगा कि तकनीक को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जेटली ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि कांग्रेस ने आधार का आइडिया तो दिया लेकिन वे यह नहीं जानते कि इस पर अमल कैसे किया जाए

कांग्रेस का दावा 'हम जीतें'

कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने आधार कार्ड को जासूसी का एक हथियार बताया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए आधार कार्ड उत्पीड़न और निगरानी का साधन था तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नजरिए से आधार कार्ड सशक्तिकरण का माध्यम था। राहुल गांधी ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है।

आधार पर फैसले इस तरह हारी बीजेपी

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले आप सरकार की हार भी कह सकते हैं। अब फोन कनेक्शन और सिम कार्ड के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है। बैंक खाता खोलने और खातों को आधार से लिंक करना अब जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के लिए भी आधार नहीं चाहिए। कोर्ट का ताजा फैसला इन मुद्दों पर सरकार की हार के तौर देखा जा रहा है।

कांग्रेस को भी लगा झटका

वहीं दूसरी ओर कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस की हार भी है। कोर्ट ने कांग्रेस के उन आरोपों को नकार दिया जिसमें कहा जा रहा था आधार डेटा सुरक्षित नहीं है। फैसले में कहा गया है कि आधार का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा कांग्रेस आधार एक्ट को पूरी तरह खत्म करने पर अड़ी थी जिसे कांग्रेस नो खारिज कर दिया। कोर्ट ने सरकारी योजनाओं में आधार की आनिवार्यता, पैन कार्ड बनवाने और लिंक करवाने के लिए आधार की जरूरत होगी। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में आनिवार्य करके कांग्रेस को कोर्ट ने झटका दिया है।

आधार को लेकर उठा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उदय आदित्य बैनर्जी से बातचीत की पत्रिका संवाददाता कुमार कुंदन ने