मंगलवार को देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक वर्मा (Alok Verma) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। SC ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया, हालांकि आलोक वर्मा अभी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। आलोक वर्मा नई जांच शुरू नहीं करवा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, कानून के तहत सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजने का अधिकार नहीं।