
टेलीविजन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की कवरेज को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि वे ऐसा कोई प्रसारण न दिखाएं जिससे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो।
मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी एम राजेंद्रन के हवाले से शुक्रवार को जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है, 11 दिसंबर को भी मंत्रालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे, तब कहा था कि केबल नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 आदि के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रसारण होना चाहिए।
एडवायजरी में आगे कहा गया था कि यह देखने में आया है कि कई टीवी चैनलों ने एडवाइजरी के निर्देशों की अनदेखी करते हुए ऐसे कंटेंट प्रसारित किए, जो कि प्रोग्राम कोड की भावना के अनुरूप नहीं थे।
मंत्रालय ने कहा है कि लिहाजा टीवी चैनल ऐसी कोई कवरेज न करें, जिससे कानून-व्यवस्था को चुनौती मिलने के साथ देश-विरोधी हरकतों को बढ़ावा मिलता हो। राष्ट्र की संप्रभुता पर असर डालने वाले कंटेंट भी दिखाने से परहेज करें।
Updated on:
21 Dec 2019 03:55 pm
Published on:
21 Dec 2019 01:21 am
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