scriptAssam के स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, हर परिवार को हर माह देंगे 830 रुपये | State Govt to transfer Rs. 830 per month to every family in Assam: Hemant Biswa Sarma | Patrika News

Assam के स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, हर परिवार को हर माह देंगे 830 रुपये

locationनई दिल्लीPublished: Aug 13, 2020 01:59:53 am

असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को की बड़ी घोषणा।

हर परिवार के बैंक खाते में आएंगे 830 रुपये, लेकिन खाता महिला के नाम होना जरूरी।

16 अगस्त से लाभार्थियों का होगा चयन और अक्टूबर से स्कीम शुरू।

State Govt to transfer Rs. 1000 per month to every family in Assam

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गुवाहाटी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण योजना (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम) की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में परिवारों को प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। असम सरकार ने इस योजना का नाम अरुणोदय योजना रखा है।
मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सरमा ने कहा, “आज हमने असम में किसी भी सरकार के तहत सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की घोषणा की है। इस योजना के तहत एक परिवार को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। वे दवा या चीनी आदि खरीद सकते हैं। इसलिए हम एक परिवार के बैंक खाते में प्रति माह 830 रुपये का नकद हस्तांतरण करने जा रहे हैं। लेकिन परिवार को एक महिला को नामित करना होगा।”
उन्होंने आगे कहा, “एक पुरुष सदस्य इस योजना में अपने बैंक खाते में पैसा पाने का हकदार नहीं है। उन्हें परिवार की एक महिला सदस्य को नामांकित करना होगा, वो कोई भी हो सकती है। महिला सदस्य के नाम पर उसके बैंक खाते में हम हर महीने के पहले दिन 830 रुपये स्थानांतरित करेंगे। इसलिए हम 17 लाख परिवारों को शामिल करने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 25 लाख परिवारों तक पहुंचाना है।
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उन्होंने कहा, “तो यह एक सुनिश्चित आय, एक निश्चित आय है। लेकिन पूजा के महीने के दौरान, बिहू या बाढ़ के दौरान सरकार स्थिति के आधार पर राशि में वृद्धि कर सकती है। यह बाढ़ जैसी स्थिति के आधार पर महीने में 2,000 रुपये या 3,000 रुपये तक जा सकती है और दूसरे महीने में यह 830 रुपये तक नीचे आ सकती है।”
सरमा ने कहा, “17 अगस्त से हम लाभार्थियों का चयन करना शुरू कर देंगे और अक्टूबर से हम पहला मासिक स्थानांतरण करने जा रहे हैं। इस योजना का लाभार्थी होने के लिए आवेदनकर्ता को असम का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य होने के साथ ही मौजूदा वक्त में असम में ही निवास होना होना चाहिए।”
इसके अलावा आवेदनकर्ता की सालाना कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिनके ङर में विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित/अलग रहने वाली महिला हो या स्पेशली एबल्ड नामित महिला हो या स्पेशली एबल्ड घरेलू सदस्य हो। यह योजना सभी गरीब घरों को मुहैया कराई जाएगी, फिर चाहे वे एनएफएसए के अंतर्गत आते हों या नहीं। 
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