कोर्ट ने मुख्य सचिव को विस्तृत ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने मथुरा के बाबा जयगुरूदेव ट्रस्ट के सदस्य रामकृष्ण यादव, पंकज बाबा की याचिका पर दिया है। सरकार ने ट्रस्ट को सत्संग भवन व समाधि स्थल बनाने के लिए जमीन दी, जिस पर पारित नक्शे के विपरीत हुए निर्माण को हटाने की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने की नोटिस दी जिसे याचिका में चुनौती दी गयी है।