
Allahabad High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बलिया में तैनात कुछ दारोगाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए सभी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें नौकरी में बहाली के साथ सभी लाभ देने को भी कहा गया है।
यह आदेश जस्टिस अजित कुमार ने गौरव कुमार, रोहित कुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, निर्भय सिंह जादौन, ज्योति और अन्य दारोगाओं की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील विजय गौतम और अतिप्रिया ने दलील दी कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सेवा से हटाते समय न तो नियमों का पालन किया और न ही कोई विभागीय जांच की गई थी।
मुकदमे से जुड़ी जानकारी के अनुसार, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 24 फरवरी 2021 को 9027 सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा, डॉक्यूमेंट चेकिंग, शारीरिक टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करना जरूरी था। सभी याचिकाकर्ताओं ने ये सभी चरण सफलतापूर्वक पास किए और फरवरी 2023 में उनका चयन हुआ। उन्हें मार्च 2023 में ट्रेनिंग पर भेजा गया और मार्च 2024 में पोस्टिंग भी दे दी गई।
लेकिन 27 अक्टूबर 2024 को बोर्ड ने उनका चयन यह कहकर रद्द कर दिया कि लिखित परीक्षा उन्होंने खुद नहीं दी, बल्कि किसी और ने उनकी जगह परीक्षा दी थी।
Published on:
18 Apr 2025 11:41 pm
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