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मुख्य महाप्रबंधक परिवहन प्रथम दृष्टया कोर्ट अवमानना के दोषी, कोर्ट ने आदेश पालन का दिया मौका

तीन माह में याची की अपील तय करने का निर्देश दिया है।

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allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जय दीप वर्मा अपीलीय प्राधिकारी मुख्य महाप्रबंधक परिवहन विभाग लखनऊ को न्यायालय की अवमानना का प्रथम दृष्टया दोषी माना है । किन्तु कोर्ट ने आदेश के पालन करने का एक मौका देते हुए 3 माह में याची की अपील तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि फिर भी आदेश का पालन नही होता तो याची दुबारा अवमानना याचिका दायर कर सकता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने कानपुर परिवहन विभाग के बस कंडक्टर मनोज कुमार कटियार की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता घनश्याम मौर्या का कहना है कि याची के खिलाफ सरकारी आवास के बिजली बिल का भुगतान न करने पर वसूली कार्यवाही कीगई।जब कि याची ने अपने जवाब में कहा कि उसने बिजली बिल का लगातार भुगतान करता आ रहा है, उस पर कोई बकाया नही है फिर भी बकाया दिखाया गया है।जिसके खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने वसूली आदेश के खिलाफ अपील तय करने का निर्देश दिया था ।जिसका पालन नही करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी।

BY- Court Corrospondence