यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने धर्मेन्द्र कुमार यादव व तीन अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय का कहना था कि अनुदेशकों की भर्ती में इंटरमीडिएट कला के साथ स्नातक योग्यता रखी गयी है। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने टेक्निकल आर्ट के साथ इंटर पास किया है उन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है।