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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सेवक के खाली पद भरने का दिया निर्देश

कोर्ट ने कहा कि 2008 की भर्ती में 2009मे चयन किया गया किन्तु चयनित के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण पद खाली रह गया।याची को पंचायत सदस्य का भाई होने के कारण नियुक्त करने से इंकार कर दिया गया था।जिसपर याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई थी। याची का कहना था कि23नवंबर 2007के शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम प्रधान,उप प्रधान, सदस्य व सचिव के संबंधियों की ग्राम रोजगार सेवक पद पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सेवक के खाली पद भरने का दिया निर्देश

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की ग्राम पंचायत नगलिया बल्लू में ग्राम रोजगार सेवक के खाली पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रोहिताश कुमार की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2008 की भर्ती में 2009मे चयन किया गया किन्तु चयनित के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण पद खाली रह गया।याची को पंचायत सदस्य का भाई होने के कारण नियुक्त करने से इंकार कर दिया गया था।जिसपर याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई थी। याची का कहना था कि23नवंबर 2007के शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम प्रधान,उप प्रधान, सदस्य व सचिव के संबंधियों की ग्राम रोजगार सेवक पद पर नियुक्ति नहीं की जायेगी।

संबंधियों की सूची में भाई का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए पंचायत सदस्य का भाई होने के कारण नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।वैसे भी बाद में याची के भाई ने इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शासनादेश की सूची उदाहरणात्मक है। रक्त संबंधियों की सूची दी गई है।बहन सूची में शामिल हैं।यदि भाई को अलग रखा गया तो शासनादेश का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए संबंधियों में भाई डीम्ड शामिल माना जायेगा। नियुक्ति एक साल के लिए संविदा पर की जाती है।जिसे बढ़ाया जा सकता है।2008से अबतक कितना पानी बह गया।अब इतने साल बाद याची की नियुक्ति का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याची को भर्ती में शामिल होने की छूट दी है।

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