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प्रयागराज: जिला न्यायालय ने धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य को हिरासत में लिया, जानें फिर क्या हुआ

प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाने में तैनात बतौर थाना प्रभारी राजेश मौर्य को कोर्ट ने संबंध जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, गवाही में नहीं आने पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था, कल कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने हिरासत में लिया फिर जानें क्या हुआ.  

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Prayagraj News: कल दोपहर जिला न्यायालय में मुकदमे की गवाही के लिए संबंध मिलने के बाद भी अदालत में पेश नहीं होने पर धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य को हिरासत में ले लिया।

अपर सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने सरकार बनाम अंकित भारतीय के मुकदमे में कोर्ट का कई बार संबंध मिलने के बावजूद गवाही देने के लिए पेश नहीं होने पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य के विरुद्ध पहले जमानती वारंट और फिर गैस जमानती वारंट जारी किया था।

जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरि ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमे में सुनवाई प्रतिदिन हो रही है इंस्पेक्टर राजेश मौर्य न्यायालय का संबंध मिलने के बावजूद गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे।सोमवार को जब वह कोर्ट रूम में पहुंचे तो अदालत इंस्पेक्टर को कस्टडी में लेने का आदेश दिया बाद में उनके प्रार्थना पत्र 10 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया।