
Mahakumbh stampede: योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की डिविजन बेंच ने सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया । याचिका में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, जो जनवरी 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई थी। याचिका योगेंद्र पाण्डेय और अन्य ने जनहित में दाखिल की थी।
11 मार्च को हुई थी मामले में सुनवाई
11 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, और आज सोमवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और राज्य सरकार द्वारा पहले ही मामले की जांच कराई जा रही है।
यह फैसला योगी सरकार के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इससे उनके प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले प्रयासों को झटका लगा है। अब राज्य सरकार के पास महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए पूरी जिम्मेदारी बनी रहेगी।
भगदड़ में गई थी 32 लोगों की जान
महाकुम्भ के दौरान संगम नोज पर रात करीब एक बजे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल भी हुए थे। जिनका इलाज करा कर उन्हें वापिस घर भेजा गया था।
Published on:
17 Mar 2025 03:02 pm
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