
प्रयागराज हाई कोर्ट
प्रयागराज हाई कोर्ट ने गाजिया बाद के डीएम को ये आदेश दिया है की वह या तो 10 दिन में याचिका कर्ता को पैसे का भुगतान करें नही तो 24 मई को प्रयागराज हाई कोर्ट में हाज़िर हों वरना कोर्ट में डीएम गाजियाबाद के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आरोप तय किया जाएगा।
हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने शिव मोहन शर्मा की दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सिंह ने कोर्ट को बताया की 29 अगस्त 2022 को शिव मोहन शर्मा द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम गाजियाबाद को यह आदेश पारित किया गया है।कि वह याची के 10 लाख 97 हजार 700 रुपए वापस करें। यह रकम 4 नवंबर 2011 को जमा की गई थी। डीएम गाजियाबाद ने कोर्ट द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया और याची के पैसे भी वापस नहीं किए।
कोर्ट ने कहा की डीएम गाजियाबाद इस प्रकार का बहाना नहीं बना सकते है। की उनके पास बजट नही हैं। इसके बाद कोर्ट ने डीएम गाजियाबाद को तलब कर अवमानना का आरोप तय करने की बात कही है।
Published on:
10 May 2023 10:38 am

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