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प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर कसेगा शिकंजा

प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न पहला सरकारी ऐसा टैक्स है, जिसे संबंधित व्यक्ति को खुद अपने घर का ब्यौरा देकर टैक्स भरना होता है

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Bhup Singh

Nov 10, 2015

real estate law

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नई दिल्ली। प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न पहला सरकारी ऐसा टैक्स है, जिसे संबंधित व्यक्ति को खुद अपने घर का ब्यौरा देकर टैक्स भरना होता है। इस प्रकार आयकर रिटर्न भरना जरूरी है और जो लोग रिटर्न का भुगतान समय पर नहीं करते, उन्हें जुर्माना और लेट फीस दोनों भरने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने वालों को जुर्माना और लेट फीस अदा करनी होगी। जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी फिर भी नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सुपरिंटेंडेंट गुरविंदरपाल सिंह के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न पर दस फीसदी छूट की सुविधा 31 अक्तूबर को समाप्त हो चुकी है और अब 2015-16 के प्रॉपर्टी टैक्स पर ये छूट समाप्त हो चुकी है। निगम ने अभी से अपने स्तर पर टैक्स न भरने वाली की सूचियां तैयार करनी शुरू कर दी है। पहले चरण में व्यवसायिक इमारतें और सरकारी विभागों की इमारतों को रखा गया है।

उधर मेयर अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न न भरने वाले शहर के विकास में बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए वह जल्द ही सर्वे करवाने वाले हैं। सर्वे के बाद से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने में निगम को अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगामी कुछ समय दौरान प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

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