नई दिल्ली। प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न पहला सरकारी ऐसा टैक्स है, जिसे संबंधित व्यक्ति को खुद अपने घर का ब्यौरा देकर टैक्स भरना होता है। इस प्रकार आयकर रिटर्न भरना जरूरी है और जो लोग रिटर्न का भुगतान समय पर नहीं करते, उन्हें जुर्माना और लेट फीस दोनों भरने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी न करने वालों को जुर्माना और लेट फीस अदा करनी होगी। जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी फिर भी नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।