
Crime
महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक महिला ने महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ हाथापाई की है। कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी भी लोग होते हैं जिनसे अंदर पुलिस का जरा भी डर नहीं होता है और उल्टा वह पुलिस के साथ लड़ बैठते हैं। इसका ताजा उदाहरण पुणे में देखने को मिला है, जहां एक सनकी महिला ने महिला ट्रैफिक पुलिस के साथ जमकर मारपीट की है।
बुधवार को पुणे के तिलक चौक पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटने के आरोप में पुलिस ने 35 साल एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान ताड़ीवाला रोड के सीता रमेश पुजारी के तौर पर हुई है। यह भी पढ़े: Mumbai News: अब मस्जिदों से होगा खसरे के वैक्सीनेशन का एलान, मौलानाओं के साथ BMC हेल्थ डिपार्टमेंट ने की बैठक
बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि नो-पार्किंग जोन से आरोपी महिला की मोटरसाइकिल उठाने को लेकर उसकी महिला ट्रैफिक कांस्टेबल से तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। वहीं मारपीट के बाद महिला कांस्टेबल ने पुलिस में आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
महिला कांस्टेबल की शिकायत के मुताबिक, जब वह बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे तिलक चौक पर ट्रैफिक पर कंट्रोल कर रही थी, तब आरोपी महिला ने कांस्टेबल से संपर्क किया और पूछा कि उसकी मोटरसाइकिल क्यों उठाई गई। महिला कांस्टेबल ने आरोपी से कहा कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है क्योंकि जिस जगह से वाहन उठाया गया था वह उसके एरिया में नहीं आता है।
इसके बाद महिला कांस्टेबल ने उसे पास के एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। हालांकि, आरोपी महिला ने कहा कि कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस में हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। महिला कांस्टेबल के जवाब से आग बबूला हुई आरोपी महिला ने गाली-गलौज देना शुरू कर दी और उसकी पिटाई कर दी। कथित तौर पर आरोपी महिला ने ट्रैफिक कांस्टेबल को चप्पलों से पीटा, उसके बाल पकड़कर घसीटा और उसकी वर्दी तक फाड़ दी।
विश्रामबाग पुलिस स्टेशन में धारा 353 (सरकारी स्टाफ को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) भी लगाई गई है।
Published on:
18 Nov 2022 04:45 pm
बड़ी खबरें
View Allपुणे
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग
