5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लापरवाही की हद…मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर 651 लोगों पर जुर्माना

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर लोग जागरूक नहीं है। लापरवाही ऐसी कि जिंदगी पर भारी पड़ जाए। लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहन रहे हैं और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि नगर निगम अमले ने पुलिस विभाग के सहयोग से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पिछले 16 दिन में 651 लोगों पर जुर्माना वसूला है।

less than 1 minute read
Google source verification
लापरवाही की हद...मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर 651 लोगों पर जुर्माना

लापरवाही की हद...मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर 651 लोगों पर जुर्माना

रायपुर. मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने और थूककर गंदगी फैलाने वालों पर निगम अमले की ओर से लगातार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। जोन-6 कमिश्नर विनय मिश्रा ने बताया कि मुख्य बाजार क्षेत्र में लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए स्व'छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए निगम स्वास्थ्य व नगर निवेश विभाग पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार अभियान चला रहा है। जोन अमले ने 19 अपै्रल से लेकर 4 मई तक 16 दिनों के अंदर मास्क नहीं लगाने वाले, सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले और थूककर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए कुल 55150 रुपए का जुर्माना वसूला है। कुल 651 लोगों पर कार्रवाई की गई है। जोन 6 में मास्क न लगाने वाले 133 लोगों पर 12000 रुपए, सड़क पर थूककर गंदगी फैलाने वाले 118 लोगों पर 5900 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 400 लोगों पर &7250 रुपए जुर्माना किया जा चुका है।


लॉकडाउन उल्लंघन करने एवं जानकारी छिपाने पर 23 लोगों पर केस
लॉकडाउन, क्वारंटाइन उल्लंघन करने एवं जानकारी छिपाने पर सोमवार को 23 प्रकरण दर्ज किया है। इसमें गरियाबंद जिले में 1, महासमुंद में 4, बलौदाबाजार में 2, दुर्ग में 1, राजनांदगांव &, बालोद में 1, कबीरधाम में 1 , मुंगेली में 8, रायगढ़ में 1, बस्तर जिले का 1 मामला शामिल है। इसमें पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।