
new financial year: 31 मार्च से पहले केवाईसी, पैन-आधार लिंक कराने के साथ एडवांस टैक्स जमा करें
साल 2021 बीत चुका है और चालू वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में एक महीने से भी कम समय बचा है। 1 अप्रैल यानी नया वित्त वर्ष हमारे और आपके जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है, जो जेब पर सीधा असर डालेगा। वहीं बैंक से लेकर इनकम टैक्स विभाग तक से संबधित कुछ जरूरी कार्यों की डेड लाइन 31 मार्च 2022 है। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
आधार-पैन लिंक: पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 है। लिंक नहीं कराने पर 10000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।
फॉर्म 12बी: अगर 1 अप्रैल 2021 के बाद नौकरी बदली है, तो काटे गए टीडीएस की जानकारी फॉर्म 12बी के जरिए नई कंपनी को दें। ऐसा नहीं करने पर कंपनी ज्यादा टीडीएस काट सकती है।
डीमैट की केवाईसी: डीमैट अकाउंट की केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च ही है। केवीईसी नहीं होने पर डीमैट अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
रिवाइज्ड रिटर्न: असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए विलंबित आईटीआर और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च ही है।
एडवांस टैक्स: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के मुताबिक, टैक्सपेयर की अनुमानित टैक्स देनदारी यदि 10000 रुपए या अधिक है तो वे 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का भुगतान कर दें
टैक्स सेविंग निवेश: टैक्स बचाने के लिए विभिन्न सेविंग स्कीम में निवेश करने को एक महीने से भी कम समय बचा है। धारा 80 सी व 80डी के तहत पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।
मिनिमम निवेश: यदि सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस जैसे अकाउंट हैं, पर इस वित्त वर्ष पैसे नहीं डाले हैं तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च से पहले कुछ रकम जरूर डालें। नहीं तो ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे।
बैंक अकाउंट का केवाईसी: बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके बाद कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इसकी डेडलाइन 31 मार्च है।
Updated on:
06 Mar 2022 01:41 am
Published on:
06 Mar 2022 01:34 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
