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पूर्व सचिव अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से झटका, आपराधिक मामलों में शासन कर सकता है कार्रवाई

अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं उनकी धर्मपत्नी यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की जांच का मामला

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पूर्व सचिव अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से झटका, आपराधिक मामलों में शासन कर सकता है कार्रवाई

पूर्व सचिव अमन सिंह और यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से झटका, आपराधिक मामलों में शासन कर सकता है कार्रवाई

रायपुर. पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के सचिव रहे अमन सिंह व उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट के एक फैसले में बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यास्मीन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामलों में शासन कार्रवाई कर सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय मामलों में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। जैसा कि मालूम है कि एक वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी के द्वारा एक लिखित शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेषित की गई थी जिसमें कि रमन सिंह के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की आय से अधिक संपत्ति एवं उनकी धर्मपत्नी यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति की जांच के लिए पत्र लिखा था।
मामले की जांच रोकने एवं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के विषय को लेकर अमन सिंह और यास्मीन सिंह द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर ने दोनों पक्षकारों को राहत देते हुए स्टे दे दिया था।

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