
Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक
रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार दोपहर एक बड़ी घटना टल गई। दोपहर लगभग 2:20 बजे स्टेशन के मुख्य गेट नंबर 2 के सामने स्थित फोर-व्हीलर पार्किंग क्षेत्र में एक युवक द्वारा तेज धमाके वाले पटाखे (बम) फोड़े जाने से अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक मिहिर यादव ने पटाखों को सड़क और खड़ी गाड़ियों के समीप फेंककर फोड़ा। उस समय पार्किंग में 4-5 अन्य युवक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि पार्किंग काउंटर के भीतर पटाखों के पैकेट (बम और लड़ी) रखे हुए थे। स्टेशन परिसर जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की गतिविधि ने यात्रियों, महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल पैदा कर दिया।
मौके पर जीआरपी की एक महिला आरक्षक मौजूद थीं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि उन्होंने युवकों को रोकने या तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचना देने की पहल नहीं की। पूछे जाने पर उन्होंने शिकायत थाने में दर्ज कराने की बात कही। बाद में मामले की सूचना आरपीएफ को दी गई। आरपीएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और थाने ले जाकर पूछताछ की। आरोपी की पहचान मिहिर यादव उर्फ नानू (23 वर्ष), पिता अशोक यादव, निवासी लोधी पारा, गुरुद्वारा के पीछे, रायपुर के रूप में हुई है। जीआरपी सूत्रों के अनुसार संबंधित युवक पूर्व में भी मारपीट की एक घटना में शामिल रह चुका है, तब सिर में गंभीर चोट लगी थी। हालांकि उस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी।
युवक फोर-व्हीलर पार्किंग क्षेत्र में बम को हवा में फेंककर फोड़ रहा था। उसने सामने मेन सड़क पर लड़ी को बिछा दिया और बम को गाडि़यों के पास फेंका। उसने 9 बम हवा में फेंक कर फोड़े, जबकि लगातार स्टेशन में बड़ी संख्या में गाडि़यों का आवागमन हो रहा था। कई गाड़ी चालक बम की चपेट में आने से बच गए। इस घटना से आगजनी भी हो सकती थी।
मौजूद पार्किंग कर्मचारियों का कहना था कि यहां के ठेकेदार सुभाष अग्रवाल का सोमवार को जन्मदिन था। इस खुशी में स्टेशन परिसर में फटाखे फोड़ रहे थे। युवक के साथ में सहयोगी के तौर पर पार्किंग कर्मचारी भी शामिल थे। आए दिन पार्किंग में यात्रियों समेत अन्य के साथ वाद-विवाद होता है। इसी माह ऑटो चालकों के साथ पार्किंग वाले का विवाद हुआ था, जिसपर उन्हें थाना ले जाया गया था।
शिकायत मिलने के बाद युवक को थाना लाया गया। उसके खिलाफ धारा 288 के तहत ( विस्फोटक पदार्थ का उपयोग आम स्थान पर) कार्रवाई की गई है।
Updated on:
24 Feb 2026 01:02 am
Published on:
24 Feb 2026 01:02 am
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