
Bhupesh Baghel (फोटो सोर्स- X हैंडल)
CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटक लगा। भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। ( CG News ) सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दोनों को हाई कोर्ट जाने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट एजेंसियों की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। इस मामले में छह अगस्त को सुनवाई होगी।
पीएमएलए कानून को लेकर कोर्ट ने कहा कि इस कानून पर सवाल तभी क्यों उठता है, जब कोई रसूखदार गिरफ्तार होता है। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेट चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। वहीं गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। अब चैतन्य बघेल को 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ईडी ने खुलासा किया है कि शराब घोटाले से अर्जित अवैध वसूली की राशि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम (पीओसी) का हिस्सा मिला था। (ED Raid) ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि अपराध से अर्जित नकदी को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट फर्मों में खपाने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों को नकद भुगतान, बैंक प्रविष्टियों के माध्यम से किया।
Updated on:
04 Aug 2025 03:42 pm
Published on:
04 Aug 2025 03:41 pm
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