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बिलासपुर. हाईकोर्ट (CG Highcourt) ने पीएससी द्वारा 2022 में विभिन्न पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कई परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि पीएससी द्वारा पिछली भर्ती को निरस्त कर बिना नियम प्रक्रिया के पिछले साल पुन: भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, जो अवैधानिक है।
2021 की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं जारी की अंतिम चयन सूची
High Court Chhattisgarh : याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए यह दलील दी कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका काम लोक सेवा परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं का आयोजन करना एवं अंतिम चयन सूची जारी कर राज्य शासन को अनुशंसा करना है । राज्य सेवा परीक्षा 2021 की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पीएससी एवं राज्य शासन को नियमानुसार चयन सूची एवं अंतिम सूची जारी करना चाहिए, लेकिन राज्य शासन तथा लोक सेवा आयोग ने अंतिम सूची जारी करने के बजाए पिछले साल नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी। जो ना सिर्फ़ अवैध, विधि एवं नियम विरुद्ध एवं असंवैधानिक है बल्कि सभी उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
Updated on:
01 Feb 2023 12:21 pm
Published on:
01 Feb 2023 12:07 pm

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