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छत्तीसगढ़ : चिटफंड धोखाधड़ी मामले में 468 संचालक, 185 पदाधिकारी और 279 एजेंट की गिरफ्तारी, जमीन कुर्की की राशि शासकीय कोष में जमा

* धोखाधड़ी मामले में 932 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है* मुख्यमत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निवेशकों की धन वापसी की कार्रवाई की जा रही है

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छत्तीसगढ़ : चिटफंड धोखाधड़ी मामले में 468 संचालक, 185 पदाधिकारी और 279 एजेंट की गिरफ्तारी, जमीन कुर्की की राशि शासकीय कोष में जमा

छत्तीसगढ़ : चिटफंड धोखाधड़ी मामले में 468 संचालक, 185 पदाधिकारी और 279 एजेंट की गिरफ्तारी, जमीन कुर्की की राशि शासकीय कोष में जमा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले को राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। धोखाधड़ी मामले में 932 व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर निवेशकों की धन वापसी की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से की जा रही है।
राजनांदगांव और बिलासपुर में जमीन कुर्की की राशि शासकीय कोष में जमा
अधिकारियों ने बताया कि निक्षेपों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत राजनांदगांव जिले में कुर्क की गई भूमि की नीलामी राशि 7 करोड़ 92 लाख 21 हजार रूपए शासकीय कोष में जमा किया गया है तथा निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बिलासपुर सिविल लाईन थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 780/15 के तहत मकान की नीलामी कर आवेदिका को 2 लाख 80 हजार रूपए दिलाया गया। न्यायालय द्वारा अनियमित वित्तीय कंपनियों के 6 प्रकरणों में कुर्की का अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जबकि 42 प्रकरणों में कुर्की का अंतिम आदेश हेतु विचाराधीन है।

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