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छत्तीसगढ़ की सड़कों पर लागू नहीं होगा केंद्रीय कानून का जुर्माना, मोटर कानून के बढ़े जुर्माने पर पलटी सरकार

छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर नए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के बढ़े हुए जुर्माने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

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छत्तीसगढ़ की सड़कों पर लागू नहीं होगा केंद्रीय कानून का जुर्माना, मोटर कानून के बढ़े जुर्माने पर पलटी सरकार

छत्तीसगढ़ की सड़कों पर लागू नहीं होगा केंद्रीय कानून का जुर्माना, मोटर कानून के बढ़े जुर्माने पर पलटी सरकार

रायपुर. छत्तीसगढ़ की सडक़ों पर नए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के बढ़े हुए जुर्माने के प्रावधान लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार इसकी घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही पलट गई है। योजना एवं प्रबंध के विशेष महानिदेशक आरके विज ने रविवार को बताया, नया कानून तो प्रदेश में लागू हो गया है, लेकिन राज्य पुलिस नियमों के उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना पूराने कानून की दर से ही वसूलेगा।

अगर मामला न्यायालय में गया तो वहां नए मोटर यान कानून के तहत आरोपित जुर्माना देना होगा। वहीं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, केंद्र का कानून लागू तो हो गया है, लेकिन कानून कुछ बातों को तय करने का अधिकार राज्य सरकार को देता है। मामला विधि विभाग को भेज दिया गया है। मंगलवार को उनकी बैठक के बाद राज्य सरकार फैसला करेगी।

विशेष महानिदेशक आरके विज ने शनिवार शाम मीडिया के सामने नए कानून के लागू होने की जानकारी दी थी। खबर प्रकाशित होने के बाद कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और मंत्रियों ने जुर्माना बढ़ाने का विरोध किया। उनका कहना था, चार साल पहले हेलमेट पर जुर्माना बढऩे पर पार्टी ने सरकार का विरोध किया था। सूत्रों का कहना है कि परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर अपनी नाराजगी जताई और जुर्माने की दर शिथिल करने का निर्देश दिया। उसके बाद तय हुआ कि जुर्माने और समझौते शुक्ल की राशि पुराने दर से वसूली जाएगी। मामले के न्यायालय जाने पर वहां केंद्रीय कानून के प्रावधान लागू होंगे। मतलब आपका मामला पुलिस के पास नहीं सुलझा तो 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।

विशेष महानिदेशक आरके विज ने बताया, केंद्रीय कानून में संशोधन से पहले राज्य सरकार से सुझाव मांगे गए थे। तत्कालीन सरकार ने सुझाव मांगे गए थे। तत्कालीन सरकार ने सुझाव दिए। उसके आधार पर कानून बना और राजप में प्रकाशित हो गया। कानून की धारा 200 में जुर्माना और समझौता शुल्क तय करने का राज्य सरकार को अधिकार है। इसको तय करने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है।

नए केंद्रीय मोटर यान अधिनियम को राजस्थान में अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश में कमलनाथ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों में लागू करने से मना कर दिया है। कमलनाथ सरकार ने मंत्री पीसी शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य में एक सितंबर से नए नियम लागू नहीं होंगे।

संयुक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया कि नया केंद्रीय मोटरयान अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है। अब जुर्माना और समझौता शुल्क की दर राज्य सरकार को तय करना है। इसकी अधिसूचना जारी होने तक पुरानी दर लागू रहेगी।

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