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रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन, पांच बजे तक मिलेगी जरुरी वस्तुएं

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए, लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। कलेक्टर की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शहर में गली मुहल्लों की छोटी किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक, टोकन सिस्टम के साथ रजिस्ट्री दफ्तर को खोला जाएगा।

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रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन, पांच बजे तक मिलेगी जरुरी वस्तुएं

रायपुर। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिले में 6 मई से सुबह 6 बजे तक की पहले से लाकडाउन घोषित किया गया है। रायपुर जिले में लॉकडाउन 17 मई सुबह 06 तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने मंगलवार की शाम यह आदेश जारी किया है। पांच बजे शाम तक किराना और इलेक्ट्रानिक समेत कुछ सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है।

यह रहेंगे बंद

- सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ब्यूटी पार्लर और जिम।

- शराब दुकानें और बार

- धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, पार्क और रिसॉर्ट

- केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/ अद्र्ध-सार्वजनिक कार्यालय

- जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन

- स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद

- कोचिंग क्लासेस समेत अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां

- विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास पर सिर्फ अधिकतम संख्या10

- अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम संख्या 10

- मंडियां थोक /फुटकर दुकानें

- सभी पान/सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड

- वाहन विक्रय के लिए शो-रूम नही खुलेगें/वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगे।

यह खुलेंगे

- आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों का संचालन

- गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें।

- टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-

- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति

- कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी

- फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की केवल होम डिलीवरी
- पोस्ट, ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ

- एटीएम कैश रीफिलिंग
- पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन

- उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति
- 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ

- वस्तुओं/माल की आपूर्ति करने के लिए गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक

- सुबह छह बजे से रात 8 बजे तक होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो की होम डिलीवरी की अनुमति

- कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर को होम सर्विस की अनुमति के विकय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।

- ई- कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

- 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ

- पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी।

- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत अधिकतम 0& सवारी,
ऑटो में ड्राइवर समेत अधिकतम 0&, दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को अनुमति

- दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे , शाम 5 बजे रो संध्या 06.&0 बजे तक
- न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक


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